डीएम ने चेहल्लुम पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिए निर्देश


बदायूँ : स्थानीय अभिसूचना इकाई बदायूँ के पत्र के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने नगर मजिस्ट्रेट व समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि इस वर्ष मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा चन्द्रदर्शन के अनुसार चाँद की 20वीं तारीख 14 अगस्त 2025 को चेहल्लुम का पर्व मनाया जायेगा। इस अवसर पर मुस्लिम सम्प्रदाय (शिया व सुन्नी) के लोगों द्वारा मजलिस व मातम आदि के कार्यक्रम किये जाते है। चेहल्लुम हजरत हुसैन की शहादत का चालीसवां होता है।

उन्होंने निर्देश दिए कि नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बदायूँ अपने अपने क्षेत्रों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बदायूँ अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में पडने वाले थाना क्षेत्रान्तर्गत जिनमें चेहल्लुम आयोजन होता है वहां पर अपने स्तर से अधिकारी व कर्मचारियों की डियुटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट उक्त त्यौहार के सम्बन्ध में पहले भ्रमाण भी कर लें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि कोई भी नई परम्परा न पड़ने पाये।

उन्होंने निर्देश दिए कि चेहल्लुम के त्यौहार पर सफाई व्यवस्था एवं पेय जलापूर्ति कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय समस्त अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को निर्देशित करें। चेहल्लुम के अवसर पर यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भ्रामक वीडियो फोटो, सोशल मीडिया पर पोस्ट न किया जाये। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ जनपद बदायूँ एवं सहायक विद्युत सुरक्षा बदायूँ को निर्देशित किया कि चेहल्लुम पर अपने-अपने क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि त्यौहारों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पुरानी धारा 144 दं०प्र०सं०) प्रभावी है। चेहल्लुम के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ, नगर क्षेत्र में एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बदायूँ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारियों के साथ अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कार्यक्रमों पर सर्तक एवं गहन दृष्टि बनाये रखे तथा किसी भी समस्या का संज्ञान होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि निर्देशों का पालन करने के साथ-साथ स्थलीय स्थिति के अनुसार क्षेत्र की कानून व शान्ति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव एव पर्व की गरिमा बनाये रखने हेतु आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवस्थाऐं व कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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